शिमला, जुलाई 17 (पीटीआई) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पास राज्य सरकार के पास वन भूमि पर अतिक्रमण को दूर करने के लिए है, जिसमें राज्य भर में फल-असर वाले पेड़ शामिल हैं, और इसे कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं करते हैं।

ऑर्डर को एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित किया गया था, जिसमें बुधवार को जस्टिस विवेक ठाकुर और बिपिन सी नेगी शामिल थे, जो वनों के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर द्वारा जारी किए गए रिकॉर्ड ताजा निर्देशों पर रखे गए अधिवक्ता जनरल के बाद, यह बताते हुए कि ट्रिट किए गए टोन को tahtest किया गया था, जिसे taleded किया गया था। किया गया हो गया हो गया और उसे दांव लगा दिया गया और अन्य कर दिया गया। गाँव, और 713 और 490 पेड़ क्रमशः रोहरू और कोतगढ़ वन डिवीजनों में।

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अदालत ने कहा कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में वन भूमि से अतिक्रमण और बागों को हटाने के निर्देशों में कोई संदर्भ नहीं है।

“It is again clarified that the encreatries from the government/forest lands, including the fruit-bearing trees, has to be undercaping pan himachal pradesh and not limited to the areas menttioned in the instructions,” The Court Said Befthe eabth a fringing a fringing a fringing a fringing a fringing a fringing a fringing a fringing a fringing a fringing a fringing a fringing a एक फ्रिंजिंग एक फ्रिंजिंग एक फ्रिंजिंग एक फ्रिंजिंग।

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पीठ ने 8 जनवरी, 2025 के फैसले के संबंध में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया, जिसमें व्यापक निर्देश जारी किए गए थे।

उच्च न्यायालय के आदेश में सेब में व्यापक रूप से शंकु के बीच आता है, जो कि वन भूमि पर फल-लादेन पेड़ों की गिरावट के बारे में है।

पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि भालू ने एनक्रोटीड्स को हटाने के लिए आदेश जारी किए, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने बागों को वन भूमि पर बढ़ने की अनुमति दी थी।

उन्होंने कहा कि ये बाग रातोंरात नहीं आए हैं, लेकिन लगभग दशकों तक बढ़े हैं और संबंधित अधिकारियों ने थीसिस के संज्ञान के लिए जवाबदेह नहीं किया है।

वन भूमि पर अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक हित मुकदमेबाजी की शुरुआत लगभग एक दशक पहले की गई थी। थीसिस Encroatmides को हटाने के लिए ड्राइव ने अदालत के आदेश के बाद गति प्राप्त की।

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